छत्तीसगढ़: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू, समय-सारणी जारी

अटल नगर, 23 दिसंबर 2024
छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण प्रक्रिया की समय-सारणी जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत किया जाएगा।

आरक्षण प्रक्रिया की समय-सारणी:

1. 23 दिसंबर 2024:

जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के प्रावधानित आरक्षण की सूचना का प्रकाशन।

जिम्मेदार अधिकारी: कलेक्टर।



2. 28-29 दिसंबर 2024:

आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन।

जिम्मेदार अधिकारी: कलेक्टर।



3. 29 दिसंबर 2024:

आरक्षण से संबंधित जानकारी का प्रेषण।

जिम्मेदार अधिकारी: कलेक्टर।



4. 23 दिसंबर 2024:

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन।

जिम्मेदार अधिकारी: संचालक पंचायत।



5. 30 दिसंबर 2024:

आरक्षण की प्रक्रिया का समापन और अंतिम रिपोर्ट प्रेषण।

जिम्मेदार अधिकारी: संचालक पंचायत।




सरकार का निर्देश:

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिंह ने सभी कलेक्टरों और पंचायत अधिकारियों को समयसीमा के भीतर आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।


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