महिला अपराध में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मुंगेली न्यायालय से खारिज



मुंगेली, 13 जनवरी 2025:
थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 242/24 के तहत दर्ज मामले में आरोपी संदीप कुमार कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश  नीरज शर्मा की अदालत ने आज खारिज कर दी। प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 294, 506, 354B, 354 और 34 के तहत दर्ज है।

सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरोपी को जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। उन्होंने जमानत निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।

गौरतलब है कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने पहले ही खारिज कर दी थी। अभियोजन के ठोस तर्कों और सुदृढ़ पैरवी को हाल ही में कलेक्टर मुंगेली ने भी सराहा था।



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