कोरबा - चाकू मारकर पीड़िता की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने चंद घंटे में ही विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा वर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया कि थाना कोतवाली कोरबा के अप. क्र. 710/24 धारा 109 बीएनएस. के आरोपी निलेश दास उर्फ कालू पिता सुरेशदास उम्र 20 वर्ष निवासी सीतामणी चंडिका मंदिर के पास नदी किनारे कोरबा जिला कोरबा के द्वारा गत दिवस 27 नवम्बर को शाम छह बजे से सात बजे के मध्य सीतामणी चंडिका मंदिर के पास कोरबा में प्रकरण के पीड़िता को हत्या का प्रयास कर चाकू मारकर घायल किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के दिशानिर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना कोतवाली प्रभारी एम.बी. पटेल के द्वारा अपने मातहत कर्मचारी के द्वारा प्रकरण के आरोपी को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में सिटी कोतवाली थाना पुलिस स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
निलेश दास उर्फ कालू पिता सुरेशदास उम्र 20 वर्ष निवासी सीतामणी चंडिका मंदिर के पास नदी किनारे कोरबा जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
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