मुख्य समाचार: जुआ के प्रकरण में अभियुक्त की जमानत खारिज,लोक अभियोजक ने किया जमानत का विरोध



मुंगेली: सत्र न्यायाधीश मुंगेली ने सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 6/2025 के तहत दर्ज जुआ प्रतिबंध अधिनियम 2022 की धारा 6 के मामले में अभियुक्त लाल बहादुर कोसले की जमानत याचिका खारिज कर दी।

लोक अभियोजक ने किया जमानत का विरोध
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि दो और प्रकरण अभी लंबित हैं। अभियुक्त के बार-बार फरार होने की संभावना और न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित न होने के कारण उसका जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय का निर्णय
सत्र न्यायालय ने मामले का अवलोकन करते हुए अभियुक्त लाल बहादुर कोसले की जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि दो दिन पूर्व मुंगेली पुलिस ने अभियुक्त को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया था।

प्रकरण का प्रभाव
न्यायालय का यह निर्णय आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को सख्त संदेश देने वाला है। पुलिस और प्रशासन ने इस कार्रवाई को अनुकरणीय बताया है।

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